भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

“सभी प्रोजेक्स्ट जिसके सम्प्रवर्तक पार्टनरशिप फर्म है, उनमे पार्टनरशिप दीड के विघटन के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रावधान किये जाने की एक सूचना जारी की गयी है, ।अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट के नोटिस बोर्ड अनुभाग पर जाएं । सम्प्रवर्तक द्वारा आवंटितियों को जारी होने वाले मांगपत्र के दिशानिर्देश। कृपया मांगपत्र के प्रारूप के लिए डाउनलोड अनुभाग पर जाएं। ड्राफ्ट ब्रोशर परियोजना पंजीकरण आवेदन में संलग्न होने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज रेरा में प्रोजेक्ट पंजीकरण प्रक्रिया अब पेपरलेस कर दी गयी है और हार्ड-कॉपी जमा करने के लिए केवल सीमित संख्या में दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रोजेक्ट पंजीकरण के निर्देश पढ़ें। आवेदक एवं अनावेदक में समझौता हेतु आवेदन पत्र रेरा वेबसाइट के डाउनलोड्स सेक्शन में उपलब्ध हैं

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है। बिल राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित कर दिया गया था। 92 में से 69 अधिसूचित वर्गों के साथ 1 मई 2016 से ये अधिनियम अस्तित्व में आया। केंद्र और राज्य सरकारें छह महीने की वैधानिक अवधि के भीतर अधिनियम के अन्तर्गत नियम सूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस अधिनियम को बिल्डरों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ शिकायतों में वृद्धि के अनुसार बनाया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटरों का गैरजिम्मेदाराना  व्यवहार और कई तरह की समस्याएं हैं। RERA एक सरकारी निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक पथ रखना है ताकि उन्हें बेहतर सेवाओं के साथ आगे आने का मौका मिले।

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फॉर्म भरने हेतु सहायता के लिए संपर्क करें

दूरभाष – 0755–2556760, 2557955

कार्य दिवस में,
सुबह 10:30 से शाम 5:30 के मध्य

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